अब उत्तर प्रदेश के जाति, आय तथा निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन कर सकते हैं।
प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए यहाँ क्लिक करें-
http://bor.up.nic.in/ppsatyapan/Certi_corr/search.aspx
प्रमाण पत्रों की मान्यता-
भारत सरकार की सेवाओं में केवल जिला अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होते हैं। तहसील कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र केवल राज्य सरकार की सेवाओं के लिए मान्य होते हैं।
प्रमाण पत्रों की वैधता-
जाति प्रमाण पत्र- यह प्रमाण पत्र तब तक वैध होता है जब तक कि भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से कोई नया आरक्षण नियम अथवा जाति सूची संशोधन न किया जाय।
निवास प्रमाण पत्र- यह प्रमाण पत्र तब तक वैध होता है जब तक कि व्यक्ति अपना निवास स्थान नहीं बदलता है। निवास स्थान में परिवर्तन होने पर नया प्रमाण पत्र आवश्यक है।
आय प्रमाण पत्र- यह प्रमाण पत्र केवल 6 माह तक वैध होता है। 6 माह के बाद नया प्रमाण पत्र आवश्यक है।
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